Advertisment

हाई कोर्ट की फटकार के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बीकेटी में जमीन चिन्हित

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने बताया कि बख्शी का तालाब के नगवामऊ गांव में 4.597 हेक्टेयर की जमीन प्रस्तावित की गई है

author-image
Deepak Yadav
High Court

लखनऊ हाई कोर्ट

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की सख्त टिप्पणियों के बाद राजधानी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन का चिन्हीकरण कर लिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने बताया कि बख्शी का तालाब के नगवामऊ गांव में 4.597 हेक्टेयर की जमीन प्रस्तावित की गई है। चूंकि यह जमीन नगर निगम की सीमा से बाहर है, इसलिए नगर निगम के एनओसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि नियत की है। 

सिंचाई विभाग और नगर विकास से जवाब तलब

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने उत्कर्ष सेवा संस्थान की ओर से दाखिल वर्ष 2016 की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याची के अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने बताया कि शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या पर वर्तमान याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय को जल निगम के एमडी रमाकांत पांडेय ने बताया कि अब इस मामले में सेंट्रल वाटर कमीशन व सिंचाई विभाग को आवश्यक तकनीकी चीजें देखनी हैं। इस पर न्यायालय ने सेंट्रल वाटर कमीशन व मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। वहीं न्यायालय ने प्रमुख सचिव नगर विकास को भी पक्षकार बनाने का आदेश देते हुए, उनसे हलफनामा तलब किया है।

High Court | Lucknow High Court 

यह भी पढ़ें- पूर्व सांसद उमाकांत यादव को हाई कोर्ट से राहत, हत्याकांड में मिली उम्रकैद सस्पेंड

यह भी पढ़ें- दिल्ली में AIDA का 'सचिवालय', यूपी के 42 जिलों की बिजली निजी हाथों में सौंपने की बन रही रणनीति

Advertisment

यह भी पढ़ें- नटकुर में 15 दिनों से लटक रही एबीसी लाइन, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

यह भी पढ़ें- मध्यांचल निदेशक वाणिज्य का कार्यकाल​ फिर बढ़ा, बिल नहीं देने पर पांच बिलिंग एजेंसियों को चेतावनी

Lucknow High Court High Court
Advertisment
Advertisment