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काम में लापरवाही पर दो सुपरवाइजर निलंबित : ठेकेदार पर 5 लाख का जुर्माना, सहायक अभियंता पर भी गिरी गाज

एलडीए उपाध्यक्ष ने विकास कार्यों की समीक्षा में पाया कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय सुपरवाइजर जगरूप यादव और सूरज कुमार कार्य में लापवाही बरत रहे हैं। निरीक्षण के दौरान भी दोनों सुपरवाइजर अनुपस्थित थे। इस पर दोनों को निलंबित कर दिया।

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Deepak Yadav
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बसन्तकुंज योजना का निरीक्षण करते एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार Photograph: (LDA)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। बसन्तकुंज में मैंगो पार्क के लिए प्रस्तावित जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने और और विकास कार्यों में लापरवाही मिलने पर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दो सुपराइजर को निलंबित कर दिया है। वहीं, सहायक अभियंता को निलंबित करने की संस्तुति रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उपाध्यक्ष ने यह कार्रवाई बसन्तकुंज योजना का निरीक्षण करने के बाद की।

योजना में नजूल की जमीन पर अवैध निर्माण

उपाध्यक्ष ने बताया कि बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-आई में मैंगो पार्क के पास नजूल भूमि खसरा संख्या-591 पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके मकान का निर्माण कराया है। इस बारे में जब अधिकारियों से पूछा गय तो पता चला कि पता प्रवर्तन टीम ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इसके जिम्मेदार सहायक अभियंता को निलंबित करने की संस्तुति शासन को भेजी जाएगी। इसके अलावा विकास कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय सुपरवाइजर जगरूप यादव और सूरज कुमार कार्य में लापवाही बरत रहे हैं। निरीक्षण के दौरान भी दोनों सुपरवाइजर अनुपस्थित थे। इस पर दोनों को निलंबित कर दिया गया।

ठेकेदार पर पांच लाख का जुर्माना 

उपाध्यक्ष ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी निरीक्षण किया। यहां जल निकासी के लिए प्रेरणा स्थल के पास बनाए जा रहे फ्लड पम्पिंग स्टेशन के काम की प्रगति संतोषजनक न मिलने पर कार्यदायी संस्था मेसर्स एकमे पम्पस एण्ड पॉवर प्रोजेक्ट प्रालि पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। 

सेक्टर-ए में कराया जाएगा सर्वे 

उपाध्यक्ष ने बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-जे, के, आई एवं ओ के निरीक्षण में पाया कि कुछ जगहों पर ग्रीन बेल्ट और आबादी के पास खाली अर्जित भूमि अभी भी अनियोजित है। उन्होंने ऐसी सभी भूमि को नियोजित करके नये आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट सृजित करने और सेक्टर-ए में सर्वे का काम दो सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। 

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संवरेंगे पार्क, सड़कों की होगी मरम्मत 

उपाध्यक्ष ने हरदोई रोड स्थित जॉगर्स पार्क और योजना में विकसित किये जा रहे आयुर्वेदा और मैंगो पार्क में चल रहे विकास, सौंदर्यीकरण व हॉर्टीकल्चर के कार्य जल्द पूरा करने के साथ ही बरसात में खराब हुयी सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कराने के लिए कहा। 

अवैध निर्माण पर चलेगा अभियान 

उपाध्यक्ष ने कहा कि पूरी योजना में निर्मित और निर्माणाधीन भवनों का सर्वे कराया जाए और बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। 

एलडीए ने भूखंड पर लिया कब्जा 

एलडीए ने मिल रोड स्थित रामा मेटल्स इंडस्ट्री से 19,485 वर्गफीट का भूखंड लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण वापस ले लिया है। भूखंड इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की इंडस्ट्रियल एरिया योजना के तहत इंडस्ट्री को एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने के लिए दिया गया था।

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पुराने शहर में नक्शा पास कराने को नहीं लेनी होगी तहसील की एनओसी 

  • लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को किया सरल 

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। पुराने लखनऊ के 122 मोहल्लों में अब मकान का नक्शा पास कराने के लिए तहसील की एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) खुद अपने अभिलेखागार से सम्बंधित मोहल्लों का विवरण उपलब्ध कराएगा।  एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने लोगों की सुविधा के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को अधिक सरल करने का आदेश जारी कर दिया है।

अभिलेखागार ने दिए 122 मोहल्लों के दस्तावेज

उपाध्यक्ष ने बताया कि शहर में मकान का नक्शा पास कराने के लिए नजूल, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्जन, सीलिंग, लैंड यूज, तहसील व जलकल आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इसमें लखनऊ शहर के पुराने मोहल्लों में नक्शा पास करते समय नगर निगम से मिलने वाली एनओसी प्राधिकरण के लालबाग कार्यालय स्थित अभिलेखागार से ही प्राप्त की जाती है। इस सम्बंध में अभिलेखागार के कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी गयी, तो उन्होंने पुराने शहर के 122 मोहल्लों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया। 

 तहसील की दौड़ से मिलेगी मुक्ति 

ऐसे में जबकि पुराने शहर के उक्त मोहल्लों में नक्शे की एनओसी से सम्बंधित पूरा विवरण प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है, तो तहसील से एनओसी लिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इससे लोगों को अनावश्यक तहसील में भागदौड़ करनी पड़ती है और मानचित्र स्वीकृति के प्रक्रिया में विलम्ब होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि अब से पुराने शहर के वार्ड-हजरतगंज, गणेशगंज, वजीरगंज, यहियागंज, चौक, सआदतगंज, दौलतगंज के 122 मोहल्लों में भवन मानचित्र के लिए तहसील से एनओसी नहीं ली जाएगी। 

प्राधिकरण अभिलेखागार से लेगा एनओसी

लोगों द्वारा नक्शे के लिए आवेदन करने पर प्राधिकरण खुद अपने अभिलेखागार से इसकी एनओसी प्राप्त करेगा। इन मोहल्लों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए तहसील से एनओसी ली जाएगी। प्रथमेश कुमार ने बताया कि नयी व्यवस्था के तहत इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट व प्राधिकरण की योजनाओं के ले-आउट व सजरा प्लान अभिलेखागार द्वारा मानचित्र अनुभाग को उपलब्ध कराने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

जानकीपुरम विस्तार और प्रियदर्शिनी कॉलोनी में 20 करोड़ से होगा विकास, एक काम के लिए आए रिकार्ड टेंडर 

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।  नगर निगम जानकीपुरम विस्तार और सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शिनी कॉलोनी में करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से सड़क, नाली-नाला, फुटपाथ और पार्कों की मरम्मत कराएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी काम अधिकतम छह महीने में पूरे किए जाएंगे।

एलडीए से हैंडओवर कॉलोनी में शुरू होंगे काम

नगर निगम जोन-3 के अधिशासी अभियंता संजय पांडेय ने बताया कि एलडीए से हैंडओवर की गई प्रियदर्शिनी कॉलोनी में 14 करोड़ रुपये से सड़क, नाला-नाली और पार्कों की मरम्मत कराई जाएगी। वहीं, जानकीपुरम विस्तार में करीब छह करोड़ रुपये से फुटपाथ, सड़क और नाली सुधार कार्य कराए जाएंगे। यह धनराशि पिछले साल की टेंडर प्रतिस्पर्धा से बची हुई रकम से खर्च की जाएगी।

एक काम के लिए रिकार्ड टेंडर

इन कार्यों के लिए नगर निगम ने करीब 40 अलग-अलग टेंडर निकाले। अधिकांश कामों के लिए 50 से ज्यादा निविदाएं आईं, जबकि एक काम के लिए रिकॉर्ड 106 टेंडर दाखिल किए गए। नगर निगम में यह पहली बार है कि किसी एक काम के लिए 100 से अधिक टेंडर आए होंगे। मुख्य अभियंता महेश वर्मा ने बताया कि अब तक किसी काम के अधिकतम 36 टेंडर ही आए थे।

जमानत राशि घटाने की मांग

नगर निगम ठेकेदार संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह ने अभियंत्रण विभाग में टेंडर भरने पर 10 प्रतिशत जमानत राशि वसूले जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों में सिर्फ दो प्रतिशत राशि ली जाती है। नगर निगम के आरआर और अन्य विभागों में भी यही नियम है। संघ ने मुख्य अभियंता से मांग की कि अभियंत्रण विभाग में भी जमानत राशि को घटकर दो प्रतिशत की जाए।

अब बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस जरूरी

नगर निगम अब बिल्लियों के पालने का लाइसेंस भी बनाएगा। बिना लाइसेंस पालने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। लाइसेंस बनाने का काम आज से शुरू हो जाएगा। नगर निगम के पशुकल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि लाइसेंस एक साल के लिए बनेगा और उसका शुल्क 500 रुपये है। बिना लाइसेंस बिल्ली पालने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। लाइसेंस एंटी रैबीज का टीका लगने के बाद बनाया जागा। अभी लाइसेंस मैनुअल ही बनाए जाएंगे।

LDA
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