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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता मिली
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता मिली है। चिनहट थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोर के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त अमरजीत निषाद उर्फ भज्जू को अदालत ने आजीवन कारावास और 85 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा खान ने शुक्रवार को सुनाया।मामले में विशेष बात यह रही कि पुलिस ने रिकॉर्ड समय मात्र 1 वर्ष, 7 माह और 25 दिन में विवेचना पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद न्यायालय ने दोषसिद्धि करते हुए सख्त सजा सुनाई।
प्रभावी पैरवी से अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया
घटना 13 मार्च 2024 की है, जब चिनहट क्षेत्र के देवरिया खुर्द लौलाई निवासी पांच वर्षीय बालक को अभियुक्त बहला-फुसलाकर नदी किनारे ले गया था। वहां उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर विरोध करने पर हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया।पुलिस आयुक्त लखनऊ और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के निर्देशन में त्वरित विवेचना कर केवल 47 दिन में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मजबूत सबूतों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।
यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता: ममता रानी
अमरजीत निषाद को धारा 377, 302, 363, 201 भादंवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई है। प्रत्येक धारा के अंतर्गत कुल 85,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध) ममता रानी चौधरी ने कहा कि यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता है, जो यह संदेश देता है कि ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों को कठोरतम दंड दिलाने में लखनऊ पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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