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बिजली बिल राहत योजना 2025 Photograph: (Google)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में पहली बार बिजली बिल बकायेदारों का अधिभार (सरचार्ज) पूरा माफ किया जाएगा। साथ ही, बिल के मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। इसके लिए एक दिसंबर से पंजीकरण करना होगा। यह घोषणा मंगलवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की।
उपभोक्ताओं पर 55.980 करोड़ बकाया
प्रदेश में लगभग 1.45 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं, जो घरेलू (दो किलोवाट तक), वाणिज्यिक (एक किलोवाट तक) एवं कभी नहीं भुगतान करने वाली श्रेणी में आते हैं। इन उपभोक्ताओं पर 55.980 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 31205 करोड़ रुपये बिजली बिल और 24775 करोड़ सरचार्ज शामिल है। इस बकाये की वसूली के लिए ऊर्जा विभाग ने बिजली बिल राहत योजना 2005 शुरू की है।
तीन चरण में होगा पंजीकरण
योजना के लिए तीन चरण में पंजीकरण करना होगा। पंजीयन के समय उपभोक्ता को दो हजार रुपये जमा करने होंगे। शेष बकाये के भुगतान के लिए तीन विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प के तौर पर एकमुश्त जमा कर सकते हैं। दूसरे विकल्प में 750 रुपये मासिक किश्त के रूप में और तीसरे विकल्प में 500 रुपये मासिक किश्त होगा।
इन उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा
यह सुविधा उन उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनके कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले जारी किए गए हैं। पहला चरण एक से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 और तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा।
मूल बकाए में कितनी मिलेगा छूट
- भुगतान की विधि पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण
- एकमुश्त भुगतान 25 फीसदी 20 फीसदी 15 फीसदी
- 750 की मासिक किश्त 10 फीसदी 10 फीसदी 10 फीसदी
- 500 की मासिक किश्त 5 फीसदी 5 फीसदी 5 फीसदी
कहां होगा पंजीयन
उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यू डॉट यूपीपीसीएल डॉट ओआरजी पर, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। मीटर रीडर अथवा विभागीय कैश काउंटर पर भीपंजीयन करा सकते हैं।
चोरी प्रकरण के लिए राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट
2023-24 में बिजली चोरी के मामले में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट की योजना लाई गई थी। इस योजना को आगे बढाया जा रहा है। इसके तहत ऐसे उपभोक्ताओं को पंजीयन के लिए दो हजार रुपये के साथ राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 फीसदी जमा करना होगा। उस पर ब्याज भी देना होगा। इसके बाद तीन चरणों में भुगतान करना होगा। पहले चरण में राजस्व निर्धारण धनराशि का 50 फीसदी, दूसरे चरण में 55 प्रतिशत और तीसरे चरण में 60 फीसदी भुगतान करना होगा।
गरीब उपभोक्ताओं के लिए राहत
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। इससे वे उपभोक्ता, जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे भी योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निस्तारण कर सकते हैं।
अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के लिए भी राहत
शर्मा ने कहा कि योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन करेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और उन्हें सही व पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले।
Energy Minister A.K. Sharma | electricity department
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