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प्रदेश सरकार ने जारी की शून्य जीएसटी वाली वस्तुओं की सूची Photograph: (YBN)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। नवरात्र से वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरें प्रभावी हो गईं। ग्राहकों को दरों में कटौती का फायदा मिलना शुरू हो गया है। योगी सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया किया किन वस्तुओं पर शून्य जीएसटी लागू होगा। वहीं, सूची में शामिल वस्तुएं रोजमर्रा की जरुरतों और बुनियादी उपयोग से जुड़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से जहां लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं छोटे का​रोबारियों के लिए कर प्रणाली सरल होगी।
प्रसाद पर नहीं लगेगा जीएसटी
नई अधिसूचना में शून्य जीएसटी वाली वस्तुओं का अलग से जिक्र किया गया है। इनमें खाद्य पदार्थ, शैक्षिक सामग्री और कुछ जरुरी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार और दरगाहों द्वारा वितरित प्रसाद पर भी जीएसटी नहीं लगेगा।
शून्य जीएसटी के दायरे में ये वस्तुएं
- गेहूं, चावल, दालें, नमक, बिना पैकिंग व बिना ब्रांड वाले अनाज।
फल व सब्जियां कच्चे और प्राकृतिक रूप से बिकने वाले उत्पाद। - दूध बिना पैकेट और बिना प्रोसेस्ड।
- अंडे और मीट बिना प्रोसेसिंग के सीधे बिकने वाले उत्पाद।
- किताबें और नोटबुक।
- हैंडमेड उत्पाद जैसे टोकरी, रस्सी, पारंपरिक कुटीर उत्पाद।
गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा फायदा
शून्य जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग को मिलेगा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार,यदि इन वस्तुओं पर टैक्स लगाय जाता तो महंगाई बढ़ती। लेकिन सरकार ने इन्हें छूट देकर उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 5% और 18% जीएसटी लगाई जाएगी। वहीं कई जरूरी वस्तुएं टैक्स फ्री कर दी गई हैं।
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