लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्य के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
पीएसी, फायरमैन और आरक्षी घुड़सवार की भर्ती में भी आरक्षण : पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जाएगा। वहीं चार साल की सेवा के बाद पहले बैच में 25 प्रतिशत अग्निवीरों को 2026 मेंं उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर नियमित सैनिक के रूप में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीर सशक्त और कार्य कुशल होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे।
अग्निवीरों को आरक्षण : सेना से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) में 20 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया गया है। गृह विभाग के इस प्रसताव को0 कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है।
ओडीओपी 2.0 योजना : 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं का चयन डिजिटल ई-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और उन्हें मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा।
पर्यटन नीति : पर्यटन विभाग की नई 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' नीति को मंजूरी दी गई है। जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
औद्योगिक विकास : एक कंपनी को 'लेटर ऑफ कंफर्ट' और पांच कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जिससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
राजकोषीय बचत से बनेंगे अन्नपूर्णा भवन : राशन कार्डधारकों को सुचारू रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य में मॉडल उचित दर दुकानों व अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। अब इनके निर्माण में राजकोषीय बचत का भी उपयोग होगा। मनरेगा, सांसद, विधायक निधि, राज्य वित्त आयोग, पूर्वांचल व बुंदेलखंड विकास निधि जैसी योजनाओं से भी धन जुटाया जाएगा। प्रत्येक जनपद में हर वर्ष 75-100 अन्नपूर्णा भवन बनाने का लक्ष्य है। साथ ही इनके रख-रखाव का भी प्रावधान किया गया है।
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