/young-bharat-news/media/media_files/2025/09/01/01-sep-4-2025-09-01-14-47-44.png)
इलाहाबाद हाईकोर्ट व राहुल गांधी का फाइल फोटो। Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में दाखिल क्रिमिनल रिवीजन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय(Allahabad High Court) में न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट में सुनवाई 3 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और ऑपोजिट पार्टी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी व अमन सिंह विसेन उपस्थित हुए। राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल उपस्थित रहे। अगली सुनवाई 3 सितंबर को नियत की गई है।
क्या है पूरा मामला?
कांग्रेस नेता(Congress) राहुल गांधी ने सितंबर, 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में सिख समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। उन्होंने वहां मौजूद एक पत्रकार से सवाल किया था कि क्या एक सिख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी? राहुल गांधी ने सिख पत्रकार भलिन्दर सिंह का नाम पूछने के बाद यह बात कही थी। इस पर खुद भलिन्दर सिंह और अन्य सिखों ने आपत्ति भी जताई थी।
वाराणसी के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्रा ने राहुल(rahul gandhi) के अमेरिका में दिए बयान को लेकर वाराणसी सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी। एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज ने इसे 21 जुलाई को स्वीकार कर लिया। इसी के खिलाफ राहुल गांधी अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं।
यह भी पढ़ें- उड़ीसा में बिजली निजीकरण विफल, यूपी में क्यों थोप रही सरकार? कर्मचारी भरेंगे
यह भी पढ़ें- मायावती का बड़ा ऐलान : आकाश आनंद को बिहार विधानसभा चुनाव की कमान, सितंबर से जनसभाएं
यह भी पढ़ें- यूपी में नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें! इस साल भी कंपनियां रहेंगी उपभोक्ताओं की बकायेदार
Allahabad High Court hearing | up news | latest up news | UP news 2025 | up news hindi