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नया बिजली कनेक्शन समय पर देने का आदेश जारी Photograph: (YBN)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यूपी में नया बिजली कनेक्शन समय पर मुहैया करने के लिए टीमें गठित की गई हैं। मुख्य अभियंताओं और निदेशक वाणिज्य को इस व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि, नए कनेक्शन की दरों और प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता में उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की मांग पर पावर कारपोनेशन ने यह कदम उठाया है।
टीमों का गठन कर निगरानी के निर्देश
परिषद के अनुसार, प्रदेश सरकार और पावर कारपोरेशन से उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के नया बिजली कनेक्शन पहले की तरह सस्ती दरों पर दिए जाए जाने की मांग की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने नए कनेक्शन समय पर उपलब्ध करने के लिए टीमों का गठन कर आदेश जारी किया है। इसमें सभी मुख्य अभियंताओं और निदेशक वाणिज्य को साप्ताहिक स्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रीपेड मीटर थोपना अधिनियम का उल्लंघन
परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने की शर्त थोपना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन और संविधान व उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें तय नहीं की हैं। ऐसे में छह हजार प्रति मीटर की लागत वसूलना असंवैधानिक और नियमों के विरुद्ध है। दीपावली के समय जब उपभोक्ता अपने घरों को रोशन करने के लिए नए कनेक्शन चाहते हैं, तब ऐसी शर्तें लगाना जनता के साथ अन्याय है।
उपभोक्ता परिषद की मांगें
- स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अनिवार्य न किया जाए।
- दीपावली से पहले उपभोक्ताओं को समय पर बिजली कनेक्शन मिले।
- नए कनेक्शन के लिए 6000 रुपये की वसूली पर तुरंत रोक लगे।
- विद्युत अधिनियम और नियामक आयोग के आदेशों का पालन सुनिश्चित हो।
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