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Crime News: सपा सांसद के खिलाफ क्यों जारी हुआ गैरजमानती वारंट? जानें सब कुछ

सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बार-बार बुलावे के बाद भी कोर्ट में पेश न होने पर अब गोरखपुर पुलिस को उन्हें जबरन पेश करने का आदेश दिया गया है। यह मामला 2020 में दर्ज हुआ था।

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Shishir Patel
Ram Bhuwal Nishad

सांसद रामभुआल निषाद

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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर से सांसद रामभुआल निषाद की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में गोरखपुर की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ पहले गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया था, लेकिन बार-बार नोटिस के बावजूद वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके चलते अब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने पुलिस को उन्हें कोर्ट में जबरन पेश करने का निर्देश दिया है।

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जिलाधिकारी के आदेश पर दर्ज हुआ था केस 

जानकारी के लिए बता दें कि यह 25 जनवरी 2020 को गोरखपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर दर्ज हुआ था। असलहा बाबू सुनील कुमार गुप्ता ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के दवनाडीह निवासी रामभुआल निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि रामभुआल ने गलत और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस संख्या 3912 डीबीबीएल गन का उपयोग किया। यह लाइसेंस मूल रूप से 19 जुलाई 1996 को बेचू यादव (पुत्र महेंद्र यादव, मुंडेरा बाबू, थाना बड़हलगंज, गोरखपुर) के नाम पर जारी किया गया था। जांच में पता चला कि बेचू यादव की मृत्यु हो चुकी है, और उनके लाइसेंस का दुरुपयोग कर रामभुआल निषाद द्वारा गन रखी जा रही थी। इसकी शिकायत दारा यादव ने डीएम से की थी, जिसके बाद डीएम की जांच में आरोप सही पाए गए।

गंभीर आरोप को नजर अंदाज किये जाने से कोर्ट ने अपनाया  सख्त रुख

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गोरखपुर MP-MLA कोर्ट ने इस गंभीर आरोप को नजरअंदाज न करते हुए रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन कई बार नोटिस और आदेश दिए जाने के बावजूद सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने सख्त कार्रवाई करते हुए गोरखपुर पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है कि आरोपी को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए।इसके साथ ही बड़हलगंज थाना प्रभारी को भी नोटिस जारी किया गया है।

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