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Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l मुरादाबाद में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के अंतर्गत मांगी जाने वाली सूचनाओं की जानकारी देने में जनसूचना अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने बताया कि एक्ट बनने से लेकर अब तक मुरादाबाद में आरटीआई के अंतर्गत सूचना न देने पर 780 जनसूचना अधिकारियों को दंडित करते हुए 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
आयोग में द्वितीय अपील के 177 केस विचाराधीन हैं
जन सूचना अधिकारियों के जवाब न देने के चलते ही आयोग में द्वितीय अपील में शिकायतें पहुंच रहीं हैं। आयोग में द्वितीय अपील के 177 केस विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति पर अंकुश के लिए डीएम से कहा कि मासिक बैठकों के दौरान आरटीआई के मामलों के निस्तारण की भी समीक्षा की जाए।
डीएम अनुज सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में अभिलेखों को दुरुस्त कराएं। आरटीआई के प्राविधानों के अनुरूप सूचनाओं को प्रदान करने में कोई लापरवाही न बरतें। मासिक बैठकों में भी लंबित प्रकरणों की मानिटरिंग की जाएगी ।
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