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Moradabad: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को दी राहत

Moradabad: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चंदौसी की एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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shivi sharma
वाईवीएन

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क Photograph: (Moradabad)

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मुरादाबाद वाईवीएन संवाददाताइलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चंदौसी की एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जांच कार्रवाई स्थगित की

मामला उस वक्त का है जब संभल हिंसा के सिलसिले में एमपी-एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बाद सपा सांसद सहित चार लोगों को सम्मन जारी किया गया था। वहीं, तीन लोगों के खिलाफ बेल वारंट और 15 अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए थे। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने 18 जून 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चार्जशीट को चुनौती देते हुए लंबित मुकदमे की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई तक कार्रवाई को टाल दिया है।

इस फैसले से सपा सांसद को फिलहाल कानूनी राहत मिली है और मामले की जांच व सुनवाई को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। संभल हिंसा मामले की अगली सुनवाई तय होने के बाद ही आगे की कार्यवाही संभव होगी।

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