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Moradabad: वृद्धा की नृशंस हत्या का खुलासा, आरोपी नौकर गिरफ्तार, लूटे गए जेवर बरामद

Moradabad: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला की बेरहमी से हत्या कर लूटपाट करने वाले शातिर घरेलू नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर लूटे गए जेवरात, नकदी और हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल हॉकी भी बरामद कर ली गई है।

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Roopak Tyagi
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वाईबीएन

महिला की हत्या करने वाले नौकर कर पुलिस ने किया गिरफ्तार Photograph: (MORADABAD )

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मुरादाबाद, वाईबीएन, संवाददाता।सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला की बेरहमी से हत्या कर लूटपाट करने वाले शातिर घरेलू नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर लूटे गए जेवरात, नकदी और हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल हॉकी भी बरामद कर ली गई है। आरोपी ने शराब और नशे की लत के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था।

कैसे दिया वारदात को अंजाम

आरोपी सचिन सक्सैना, निवासी रेती स्ट्रीट, चौमुखा पुल, डॉ. रस्तौगी के घर पर नौकर का काम करता था। पुलिस पूछताछ में सचिन ने बताया कि वह नशे की लत में डूब चुका था और पैसों की तंगी से परेशान था। 8 मई 2025 को डॉ. रस्तौगी के परिवार के अन्य सदस्य बाहर गए थे। घर पर सिर्फ वृद्धा प्रमोद देवी और नौकरानी अनीता थी। मौका पाकर सचिन ने प्रमोद देवी के कमरे में जाकर सोने के गहनों को लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने पास में रखी हॉकी से वृद्धा के सिर पर कई बार वार कर उनकी हत्या कर दी।

घटना के बाद की गई लूट और फरारी

हत्या के बाद सचिन ने मृतका के गले की सोने की चैन, हाथों के कंगन, अंगूठी, मोबाइल, आधार कार्ड और नगद ₹4,240 लूट लिए। वारदात के समय घर पर मौजूद नौकरानी अनीता ने उसे देख लिया और शोर मचाते हुए बाहर भाग गई। इसके बाद सचिन ने मकान के पिछले हिस्से से भागकर वारदात में प्रयुक्त हॉकी को पास के खाली प्लॉट की झाड़ियों में फेंक दिया और फरार हो गया।

पुलिस ने कैसे पकड़ा आरोपी को

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देश पर गठित टीम ने 15 मई को सोनकपुर पुल के पास से मुखबिर की सूचना पर सचिन को दबोच लिया। उसके पास से लूटे गए गहनों में एक सोने की चैन, एक अंगूठी, चांदी का चाबी का छल्ला, मोबाइल, आधार कार्ड और ₹4,240 नगद बरामद हुए। बाद में आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हॉकी भी बरामद कर ली गई।

पुलिस ने बढ़ाई धाराएं

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थाना सिविल लाइन्स में आरोपी के खिलाफ धारा 103(1), 309 व 317(2) भारतीय दंड संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

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