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Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-01) प्रीति सिंह द्वितीय की अदालत ने सात वर्ष पुराने छजलैट हत्याकांड मामले में राजू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई
मामला छह नवंबर 2018 का है, जब छजलैट क्षेत्र के भीकनपुर में दोपहर करीब साढ़े तीन बजे 35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव सुरेंद्र की दुकान के पीछे स्थित एक खाली प्लाट में मिला था। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।
पूछताछ के दौरान भीकनपुर निवासी राजू का नाम सामने आया
पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान भीकनपुर निवासी राजू का नाम सामने आया, जो गांव में यह चर्चा करता सुना जा रहा था कि पुलिस उससे भी पूछताछ कर सकती है। इस सूचना पर पुलिस ने राजू को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की। पूछताछ में राजू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और भेद खुलने के डर से उसके सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी।
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