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Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में शिव नगर पथरखेड़ा के चर्चित गोकशी मामले में नामजद आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य जरीफ अहमद को शनिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। पुलिस ने उन्हें बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था, हालांकि उन्होंने कोतवाली में सरेंडर किया था। जरीफ अहमद के खिलाफ 25 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर गोकशी का आरोप लगाया गया था।
जरीफ अहमद की गिरफ्तारी की मांग हिंदू संगठन और साधु संत कर रहे थे
गोकशी का यह मामला 25 जुलाई को ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के किशनपुर गांवड़ी में शमसुद्दीन के खेत से 125 किलोग्राम गोवंश का मांस बरामद होने से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें जरीफ अहमद भी शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग हिंदू संगठन और साधु संत कर रहे थे, जिन्होंने कोतवाली में प्रदर्शन भी किया था।
शिवनगर के शिव मंदिर के महंत बच्चा बाबा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं
जरीफ अहमद की जमानत मिलने से उनके समर्थक खुश हैं। हालांकि, शिवनगर के शिव मंदिर के महंत बच्चा बाबा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने गोकशी के मामले में कार्रवाई में लापरवाही की है, जिसके कारण आरोपियों को जमानत मिल रही है। महंत बच्चा बाबा ने पहले भी पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था ।
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