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Moradabad: मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट मामले में अदालत ने सुनाया फैसला: दो साल की सजा 5 हजार जुर्माना

Moradabad: गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एडीजे- पांच (स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत ने दोषी महीपाल को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Abdul Wajid
वाईबीएन

Photograph: (moradabad)

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l  मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एडीजे- पांच (स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत ने दोषी महीपाल को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

2 सितंबर 2004 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था

आरोपी महीपाल बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना इलाके के ओरछी निवासी है। उसके खिलाफ 1 जनवरी 2004 को मुरादाबाद के थाना मैनाठेर में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। 2 सितंबर 2004 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर थे जिन्होंने केस दर्ज कराया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महीपाल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला एडीजे- पांच (स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत ने सुनाया है।

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