/young-bharat-news/media/media_files/2025/09/19/dfg-2025-09-19-11-14-04.jpg)
Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एडीजे- पांच (स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत ने दोषी महीपाल को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
2 सितंबर 2004 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था
आरोपी महीपाल बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना इलाके के ओरछी निवासी है। उसके खिलाफ 1 जनवरी 2004 को मुरादाबाद के थाना मैनाठेर में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। 2 सितंबर 2004 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर थे जिन्होंने केस दर्ज कराया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महीपाल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला एडीजे- पांच (स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत ने सुनाया है।
यह भी पढ़ें:टीएमयू में छात्रा की दर्दनाक मौत: परीक्षा देकर निकली थी, फिर तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग
यह भी पढ़ें:ब्लैकमेलिंग के बाद युवती का वीडियो वायरल: अश्लील वीडियो बनाई; ब्लैकमेलिंग कर रुपए ऐंठते रहे
यह भी पढ़ें:मुरादाबाद में युवक की बेरहमी से हत्या, शव सड़क किनारे फेंका
यह भी पढ़ें:मुरादाबाद में अपना दल कमेरवादी का प्रदर्शन: कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन
/young-bharat-news/media/agency_attachments/2024/12/20/2024-12-20t064021612z-ybn-logo-young-bharat.jpeg)
Follow Us