Advertisment

Moradabad: कोर्ट ने मोबाइल लूट के मामले में दो आरोपियों को सुनाई 3 और 6 साल की सजा; जुर्माना भी लगाया

Moradabad: विशेष लोक आयोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि अदालत ने सरफराज को छह साल तीन माह की सजा और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि मोहित को तीन साल की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया है l 

author-image
Narendra Singh
वाईबीएन

Photograph: (moradabad)

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता  एससी-एसटी एक्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत ने मोबाइल लूट के मामले में दो आरोपी सरफराज उर्फ छोटू और मोहिम उर्फ वांटेड को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।दिल्ली के इंद्र पुरी पश्चिमी निवासी मो. आदिल ने 12 जून 2016 को मुरादाबाद जीआरपी थाने में केस दर्ज कराया था जिसमें बताया कि वह कांठगोदाम से दिल्ली जा रहे थे। उसका भाई ट्रेन में गेट पर बैठा था। सिरकोई भूड़ क्रॉसिंग के पास उसके पास से लाइन किनारे खड़े बदमाश ने मोबाइल छीन लिया था।

सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली

मुरादाबाद जीआरपी ने कुंदरकी के चक फाजलपुर निवासी सरफराज उर्फ छोटू और मझोला के कांशीराम नगर योजना निवासी मोहित उर्फ वांटेड को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली जिसमें अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। विशेष लोक आयोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि अदालत ने सरफराज को छह साल तीन माह की सजा और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि मोहित को तीन साल की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया है l 

यह भी पढ़ें:मैं नशा मुक्ति केन्द्र से बाहर जाना चाहता था, अरुण ने भी कोई मदद नहीं की; आरोपी भानुप्रताप

यह भी पढ़ें:गंगा में नहाते समय 17 वर्षीय युवक डूबा, तलाश जारी

यह भी पढ़ें:डीएम अनुज सिंह ने स्पाइस लाउंज एंड बार का लाइसेंस सस्पेंड किया; पुलिस ने की थी लाइसेंस सस्पेंड की सिफारिश

Advertisment

यह भी पढ़ें:प्रेमिका के घर पहुंचे युवक पर जानलेवा हमला; आरोप है कि युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया

Advertisment
Advertisment