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Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता एससी-एसटी एक्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत ने मोबाइल लूट के मामले में दो आरोपी सरफराज उर्फ छोटू और मोहिम उर्फ वांटेड को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।दिल्ली के इंद्र पुरी पश्चिमी निवासी मो. आदिल ने 12 जून 2016 को मुरादाबाद जीआरपी थाने में केस दर्ज कराया था जिसमें बताया कि वह कांठगोदाम से दिल्ली जा रहे थे। उसका भाई ट्रेन में गेट पर बैठा था। सिरकोई भूड़ क्रॉसिंग के पास उसके पास से लाइन किनारे खड़े बदमाश ने मोबाइल छीन लिया था।
सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली
मुरादाबाद जीआरपी ने कुंदरकी के चक फाजलपुर निवासी सरफराज उर्फ छोटू और मझोला के कांशीराम नगर योजना निवासी मोहित उर्फ वांटेड को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली जिसमें अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। विशेष लोक आयोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि अदालत ने सरफराज को छह साल तीन माह की सजा और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि मोहित को तीन साल की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया है l
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