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फाइल फोटो Photograph: (google)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में तालाबों का मूल स्वरूप बहाल कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश का पालन न करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव को पक्षकार बनाते हुए तीन दिन में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि प्रदेश व जिला स्तर पर तंत्र तैयार करने के आदेश के अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं।
मुख्य सचिव से कोर्ट ने मांगी जानकारी
16सितंबर 24को सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसायटी केस में दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। याचिका की सुनवाई 19सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने जय सिंह मौर्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अखिलेश कुमार यादव ने बहस की। कोर्ट ने सी जे एम लखनऊ के मार्फत आदेश की जानकारी मुख्य सचिव को देने का आदेश दिया है।
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