रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। जनपद की सहकारी समितियों और निजी प्रतिष्ठानों पर विक्रेता द्वारा उर्वरक का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक किया जाता है या फिर उर्वरक के साथ कोई कम प्रचलित उत्पाद जबरन देता है तो कोई भी किसान अपनी शिकायत 9258909256, 94588 46182 पर दर्ज कराएं। इस पर किसी उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि जनपद में सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों पर लगभग 20 हजार 814 मेट्रिक टन यूरिया, 2429 मैट्रिक टन एनपीके एवं 4390 मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की आपूर्ति पूरी कर ली गई है। इसलिए सभी किसानों से अपील है की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक को खरीदें। पूर्वक क्रिया करते समय आधार कार्ड, भूमि की खतौनी अनिवार्य रूप से उर्वरक विक्रेता को उपलब्ध कराए। उन्होंने पूरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि 10 बैंक से ऊपर लेने वाले किसानों से उनकी खतौनी प्राप्त कर भूमि अभिलेख एवं विकृति से संबंधित पूर्ण जानकारी रजिस्टर मेंटेन किया जाए। अपने प्रतिष्ठान पर रेड बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी विक्रेता द्वारा उर्वरक का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है या उर्वरक के साथ कोई प्रचलित उत्पाद जबरन देता है तो इसकी शिकायत किसान विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर विक्रेता उत्पाद की टैगिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी।
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