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Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। टांडा में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने कुछ दिनों पहले नगर पालिका परिषद टांडा को एक नोटिस जारी किया था। जिसमें दुकानों की भूमि को सरकारी बताते हुए एक सप्ताह के भीतर खाली करने को कहा था। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि ऐसा न करने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी। नोटिस से चिंतित होकर 23 लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
नगर पालिका ने एक साल पहले निरस्त किया पट्टा, किराया भी नहीं ले रही थी
नगर पालिका सूत्रों का कहना है कि पालिका ने एक साल पहले ही इन दुकानों का पट्टा निरस्त कर दिया था। उसी दिन से किराया भी नहीं लिया जा रहा था। कुछ दुकानदार किराया जमा नहीं होने से आज भी चिंतित हैं। नगर पालिका की ओर से यह कार्रवाई कर दी गई है तो नया पेंच दुकानदारों को परेशान करेगा। अगर ऐसा होता है तो दुकानों को ध्वस्त होने से कोई नहीं रोक सकता है।
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