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वन स्टाप सेंटर में कार्यक्रम आयोजित। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ़ वीमेन के अंतर्गत चलाये जा रहे 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत पोक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी इरा आर्या के नेतृत्व में वन स्टॉप सेंटर की टीम द्वारा नौवें दिन का कार्यक्रम पहाड़ी गेट पर कस्तूरबा गांधी स्कूल में किया गया कार्यक्रम में टीम द्वारा छात्राओं से पोक्सो के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा समझाया गया कि पोक्सो क्या है, की गयी। उन्होंने छात्राओं को जागरुक करते हुए बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यह कानून भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण यौन उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराधों से बचाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को न्याय दिलाना उनके हितों की रक्षा करना और ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करना है। छात्राओं को बताया गया कि पोक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराधों को तीन मुख्य श्रेणियां में बांटा गया है। *यौन हमला यौन उत्पीड़न और बच्चों का अश्लील उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना, छात्राओं को प्रवेशक यौनिक हमला और गैर प्रवेशक यौनिक हमले के बारे में भी समझाया गया। जो भी व्यक्ति इस अपराध को करने का दोषी पाया जाता है, इस अधिनियम के अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, स्पांसरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, वन स्टॉप सेंटर , आदि का प्रचार प्रसार कर सभी को जागरूक किया गया। भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जैसे 112,181,1076 ,1090 इत्यादि के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
वन स्टॉप सेंटर की टीम से मनोसामाजिक परामर्शदाता चारु चौधरी और मल्टीपरपज अनीता महिला सुरक्षा दल की टीम से महिला सुरक्षा प्रभारी मोना सिंह, महिला आरक्षी संगीता और रीना कस्तूरबा गांधी स्कूल की वार्डन सुमति चौहान एवं अध्यापिका अर्शी, पल्लवी, नसरीन,मीणा,सीमा, रहमान, अन्य द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।
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