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Rampur News: तंबाकू बेचने वालों पर ठोंका 3000 का जुर्माना, चलाया अभियान

रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू चबाने से रोकने को अभियान चलाया गया। इस दौरान खुलेआम तंबाकू बेचने वालों पर सख्ती की गई। तंबाकू खुलेआम बेचने वाले दुकानदारों पर 3000 रुपये का जुर्माना भी ठोेंका गया।

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Akhilesh Sharma
रामपुर

दुकानों पर तंबाकू की खुलेआम बिक्री रोकने को छापामारी करती टीम। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। जिलाधिकारी के दिशा में दिशा निर्देशन में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार डॉक्टर शहजाद हसन खान तथा थाना एएचटीयू की संयुक्त टीम में जनपद रामपुर में कोटपा अधिनियम के अनुपालन के लिए एक जुर्माना अभियान चलाया गया।

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यह अभियान सिविल लाइंस, बिलासपुर गेट, पंवाड़िया  चाकू चौराहा क्षेत्र में में चलाया गया। विभिन्न तंबाकू विक्रेताओं को चेक किया गया। जिन विक्रेताओं द्वारा तंबाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार किया गया था। उन्हें तत्काल हटवाया गया उसका भविष्य में किसी भी प्रकार की तंबाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार न करने की चेतावनी की कोटपा अधिनियम की धारा 6 A के अंतर्गत 10 दुकानों का जुर्माना किया गया। जिसमें कुल 3000 रुपए की धनराशि वसूल की गई। इस जुर्माना अभियान में सिविल लाइन क्षेत्र के रोडवेज स्थित कैंटीन पर तंबाकू उत्पाद बिकता पाया गया जिस पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 6 के अंतर्गत जुर्माना किया गया इस जुर्माना  अभियान में थाना एएचटीयू के उप निरीक्षक मनोज कुमार त्रिपाठी हेड कांस्टेबल नसीम, कपिल तंबाकू नियंत्रक प्रकोष्ठ के रिजवान तथा सदस्य उपस्थित रहे।

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