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जिला सहकारी बैंक Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। वृद्धा की पेंशन रोकने पर जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक, बैंक अध्यक्ष और सचिव को कानूनी नोटिस भेजा गया है। अधिवक्ता द्वारा भेजे गए नोटिस में कोई जवाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
आल इंडिया विकलांग सेवा संगठन जेल रोड रामपुर के कानूनी सलाह कार सुब्हान उल्लाह एडवोकेट ने दिव्यांग की पत्नी की पैंशन, शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गुय्या तालाब, सहित बैंक सचिव तथा,बैंक अध्यक्ष, मोहन लाल सैनी को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि दिव्यांग की पत्नी वृद्धावस्था पेंशन शाखा गुय्या तालाब से प्राप्त करती थी, अब से 7-8साल पहले पैंशन सरकारी डॉक्टर के आयु लिखने पर बना करती थीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि को मान्यता नहीं दी है परन्तु जिला सहकारी बैंक लिमिटेड रामपुर के प्रबन्धक, विशेष कर शाखा गुय्या तालाब और शाखा पुराना गंज, आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि देख कर पैंशनर को भुगतान नहीं करते, जबकि पैंशनर से विडराल फार्म भरवा कर उस पर अंगूठा लगवा कर उसे पास कर दिया जाता है, लेकिन पैंशनर को न भुगतान किया जाता है और न पास किया गया विडराल वापस किया जाता है।
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