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Rampur News: रामपुर में भी होम स्टे इकाइयों के स्वामी करा सकते हैं पंजीकरण

उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय एवं सुरक्षात्मक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने, सेवा मानकों सुधार' और आवास विकल्पों के लिए होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण का रास्ता साफ किया है।

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Akhilesh Sharma
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गांधी समाधी रामपुर Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय एवं सुरक्षात्मक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने, सेवा मानकों सुधार' और आवास विकल्पों में वृद्धि कर पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने, राज्य की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ आय और रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न किए जाने के उद्देश्य से उ.प्र. शासन द्वारा उत्तर प्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति- 2025 जारी की गई है। 

  • पर्यटकों व श्रद्धालुओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बेड एण्ड ब्रेकफास्ट नीति जारी

उप निदेशक पर्यटन बरेली/मुरादाबाद मंडल रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश में स्थापित अनुमन्य होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को इस नीति में सम्बन्धित स्थानीय निकायों से अनापत्ति प्राप्त करते हुए नियमानुसार संचालन किये जाने की व्यवस्था का सरलीकरण किये जाने के लिए होमस्टे एवं बी एण्ड बी नीति-2025 तैयार की गई है तथा इसके साथ साथ नए होमस्टे एवं बी एण्ड बी इकाइयों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की गई है।
 इस नीति के लागू होने के उपरान्त प्रदेश के सभी होमस्टे/बी एण्ड बी/रूरल होमस्टे इकाइयों के स्वामियों को इस नीति में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वर्तमान में संचालित इकाइयों को नीति जारी होने की तारीख से पंजीयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने के लिए 01 वर्ष 12 माह का समय प्रदान किया जाएगा, जिसके उपरान्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अभाव में संचालन की अनुमति नहीं होगी।  
योजना का संक्षिप्त विवरण देते हुए बताया गया है कि होमस्टे इकाई शहरी परिवेश में विशुद्धतः आवासीय इकाई होगी तथा उसके स्वामी का परिवार सहित भौतिक रूप से उसमें निवास करना अनिवार्य होगा। सम्पत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा, जिसकी संख्या कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 (अधिकतम 12 शैया) होगी, बी एण्ड बी शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नाश्ता/भोजन आदि उपलब्ध कराये जाने के लिए इकाई स्वामी इकाई में केयरटेकर का निवास करना अनिवार्य होगा।
 रूरल होमस्टे की यह योजना उ.प्र. के सम्पूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र पर लागू होगी। देशी-विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा एवं ग्राम्य जीवन का अनुभव प्रदान कराये जाने के लिए इकाई स्वामी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराया जाएगा। रुरल होमस्टे में खानागार, शौचालय, जल, ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 
आवेदकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ऑनलाइन पोर्टल (up-tourismportal.in) के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

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