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खाद की दुकानों का निरीक्षण करते जिला कृषि अधिकारी। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि जनपद में सहकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों पर लगभग 18488 मीट्रिक टन यूरिया, 3011 मीट्रिक टन डीएपी एवं 2213 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि जनपद को प्राप्त 1337 मीट्रिक टन कृफको यूरिया में से 40 प्रतिशत 534.8 मीट्रिक टन यूरिया एवं 1264.5 मीट्रक टन सीएफसीएल (कम्पनी) यूरिया में से 40 प्रतिशत 499.5 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति सहकारी समितियों को कर दी गयी है।
जनपद रामपुर में आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गयी है। उन्होंने कृषकों से अपील की हैै कि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक का क्रय करें एवं उर्वरक क्रय करते समय अपना आधार कार्ड एवं भूमि की खतौनी अनिवार्य रूप से उर्वरक विक्रेता को उपलब्ध कराये। इसके साथ ही समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि 10 बैग से ऊपर लेने वाले कृषकों से उनकी खतौनी प्राप्त कर भूमि अभिलेख एवं ब्रिकी से संबंधित पूर्ण विवरण बिक्री रजिस्टर में अद्यतन पूर्ण रखा जाये तथा अपने प्रतिष्ठान पर रेट बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करें।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा उर्वरक का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है या उर्वरक के साथ कोई कम प्रचलित उत्पाद जबरन देता है तो कृषक अपनी शिकायत कन्ट्रोल रूम नम्बर 9258909256 एवं 9458846182 पर दर्ज करा सकते है। यदि कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक की बिक्री करता है अथवा किसी उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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