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कोर्ट : नाबालिग से दुष्कर्म में बदायूं व संभल निवासी अभियुक्तों को 20-20 साल का कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश व एडीजे शिव कुमार तृतीय ने बदायूं निवासी ओगेंद्र तथा संभल निवासी रामवीर को 20- 20 साल के सश्रम कारावास व 15-15 जुर्माना की सजा सुनाई है। यह निर्णय दो साल पुराने मामले में आया है। अभियुक्त मजदूर हैं1

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Narendra Yadav
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 शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता :पाक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश ने यहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी दो अभियुक्तों को 20-20 साल सश्रम कारावास तथा 15-15 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। इस निर्णय दो साल पुराने मामले में आया है। निर्णय के बाद अभियुक्त रो पडे। 

यह भी पूरा मामला

जुलाई 2023 में थाना मदनापुर में अपराध संख्या -307/2023 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें  14 साल की उम्र किशोरी के साथ दो युवकों के दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। होने के कारण धारा 383, 376 (डी) (ए) व धारा-5छ/6 पाक्सो एक्ट लगाया गया है। चिकित्सक डा रितु रस्तोगी समेत गवाहों के बयान में न्यायाधीश ने दोनों को दोषी माना दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई। 

संभल व बदायूं के निवासी है अभियुक्त

अभियुक्त ओगेन्द्र गुप्ता उर्फ नन्हें पुत्र संजीव गुप्ता बदायूं जिले के ग्राम अठकोना थाना मुजरिया का निवासी है। हाल पता नागलोई 40 फुटा रोड़ थाना प्रेम नगर दिल्ली का है। इसी तरह रामवीर पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम कादराबाद थाना जूनाबई जिला संभल का बताया गया, जो ओमेंद्र के पास में ही नागलोई 40 फुटा रोड़ थाना प्रेमनगर दिल्ली में रहता था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार तृतीय ने वादी व प्रतिवादी पक्षों की सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी माना और सजा सुनाई। 

यह भी तथ्य प्रकाश में आए

सुनवाई के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि मदनापुर क्षेत्र निवासी किशोरी घर वालों से नाराज होकर दिल्ली गई, जहां उसकी ओगेन्द्र गुप्ता से भेंट हो गई। ओमेंद्र ने बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में  रामवीर को बेच दिया। अदालत ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में दोनों को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।

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इनके हुए बयान 

डा रितु रस्तोगी प्रभारी प्रधानाचार्य विजेन्द्र कुमार उपनिरीक्षक राधेश्याम निरीक्षक संतोष कुमार सिंह आरक्षी भवर सिंह भवर सिंह आदि।

वर्जन 

मदनापुर क्षेत्र निवासी नाबालिग के साथ दो युवको ने दुष्कर्म किया था। जिसका थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अभियुक्तों को बीस बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दो साल के भीतर मामले में निर्णय आया है। 

दीक्षा भंवरे, अपर पुलिस अधीक्षक

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