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कोर्ट : दलित नाबालिग से दुराचार के दोषियों को आजीवन कारावास, अदालत ने लगाया 2 लाख जुर्माना

समरी (लगभग 250 अक्षर) अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार पॉक्सो कोर्ट ने दलित नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 2020 की है। पीड़िता को शौच को जाते समय अगवा कर दुराचार किया गया था।

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Narendra Yadav
दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास Photograph: (इंटरनेट मीडिया )

शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता। थाना मदनापुर क्षेत्र की एक अनुसूचित जाति की विधवा महिला ने न्यायालय में दर्ज कराए गए बयान में बताया कि 6 जुलाई 2020 को रिश्तेदार के एक्सीडेंट के चलते वह बरेली अस्पताल गई थी। उसी रात लगभग 9 बजे उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी शौच के लिए घर के बाहर गई थी। इसी दौरान गांव के ही मोनू सिंह और दिनेश ने नाबालिग के मुंह पर कपड़ा बाँधकर उसे जबरन उठा लिया और तीन दिन तक उसके साथ दुराचार किया।

सूचना मिलने पर वादिनी वापस बरेली से आई और थाना मदनापुर में तहरीर दी। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया, बयान दर्ज कराए और साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पाक्सो कोर्ट संख्या 43 ने सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार, तृतीय पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 में हुई। वादी, पीड़िता एवं साक्षीगणों के बयान तथा शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता की दलीलों को उचित मानते हुए न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376D, पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) में दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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