10 वर्ष की सजा प्रतीकात्मक तस्वीर Photograph: (इंटरनेट मीडिया )
शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता । जनपद के तिलहर थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, सास और ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा की अदालत द्वारा सुनाया गया।
मामला मदनापुर के हैदलपुर गांव निवासी धनवीर सिंह की बहन कोमल की मृत्यु से जुड़ा है। धनवीर सिंह ने बताया कि उसकी बहन कोमल की शादी वर्ष 2018 में तिलहर क्षेत्र के खिरियामाल गांव निवासी राहुल से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही कोमल के ससुराल वाले बाइक और दो लाख रुपये दहेज में मांगने लगे। मांग पूरी न होने पर वे कोमल के साथ लगातार मारपीट करने लगे। 3 सितंबर 2020 को कोमल की मां को एक कॉल आया कि कोमल को गंभीर रूप से पीटा गया है और वह बेहोश हो गई है। कोमल के मायके वाले तुरंत खिरियामाल पहुंचे और उसे नजदीकी डॉक्टर के पास ले गए। वहां से उसे बरेली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां सात माह की गर्भवती कोमल को मृत घोषित कर दिया गया। उसके गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई थी।
घटना की रिपोर्ट राहुल उसके पिता धीरपाल, मां रामवती उर्फ अंगूरा देवी और बड़े भाई के खिलाफ तिलहर थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के बाद राहुल, धीरपाल और रामवती के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पति राहुल को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं सास और ससुर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।
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