जनपद में एक हृदयविदारक घटना में गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना परौर क्षेत्र के गांव दममार नगला का है, जहां रहने वाले मनोज कुमार ने 26 जनवरी 2020 को अपनी गर्भवती पत्नी चंपा उर्फ राधा यादव की हत्या कर दी थी।पीड़िता के पिता राम रजिस्ट्रार सिंह ने परौर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 21 जून 2018 को मनोज कुमार से की थी और अपनी हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। पति मनोज कुमार, देवर विजय और अजय, उनकी पत्नियां, ननद गुड्डी देवी और ससुर फूल सिंह चंपा को बुलेट बाइक, सोने की चेन और भैंस की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करते थे। जब चंपा ने अपने पिता से शिकायत की, तो उन्होंने ससुरालवालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।
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राम सिंह को 26 जनवरी 2020 को मोबाइल पर सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। जब वह मौके पर पहुंचे, तो बेटी का शव जमीन पर पड़ा था और उसका पति मौके से फरार हो गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से स्पष्ट हुआ कि गला दबाकर हत्या की गई थी।अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अनुज सिंह ने मामले को मजबूती से प्रस्तुत किया। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने चंपा को मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित करने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सुनियोजित हत्या थी।जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने मनोज कुमार को हत्या और भ्रूण हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला न्याय और महिला अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है।
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