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Shahjahanpur News: मूक महिला से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा

शाहजहांपुर में सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र में मूक महिला से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने कारावास की सजा सुनाई। घटना 2022 में हुई थी अदालत ने संकेतों और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।

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Harsh Yadav
12 years rigorous imprisonment to the accused of raping a mute woman

12 वर्ष का कठोर कारावास Photograph: (काल्पनिक फोटो)

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता । सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र में मूक (बोलने-सुनने में असमर्थ) महिला से दुष्कर्म के गंभीर मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।घटना 13 जुलाई 2022 को दोपहर 12 बजे की है जब पीड़िता घर में अकेली थी। तभी गांव निवासी भूरे घर में घुस आया और महिला से छेड़छाड़ व मारपीट करने लगा। महिला के विरोध पर वह जबरन हरकतें करता रहा। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे जिससे आरोपी भाग निकला।

पीड़िता की मूकता के बावजूद उसने इशारों से अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी दी। प्रारंभ में मामला छेड़खानी के तहत दर्ज किया गया। परंतु जांच के दौरान पीड़िता के इशारों में दिए बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म की धारा 376 जोड़ते हुए आरोपपत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान चिकित्सकीय परीक्षण और संकेतों में दिए गए बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी भूरे को दोषी मानते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

इस मामले ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि कानून मूक पीड़ितों की आवाज भी सुनता है और न्याय के दरवाज़े सबके लिए खुले हैं।

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