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नगर निगम में जानकारी देतीं महापौर अर्चना वर्मा। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता। नगर निगम शाहजहांपुर ने भवन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। महापौर अर्चना वर्मा ने नगर निगम कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि यह छूट केवल तभी दी जाएगी जब संपत्ति कर की पूरी धनराशि एकमुश्त निगम कोष में जमा कराई जाएगी।
नगर निगम द्वारा सभी भवन स्वामियों को मांग पत्र वितरित किए जा रहे हैं। यदि किसी भवन स्वामी को अभी तक उसका बिल नहीं प्राप्त हुआ है, तो वह उत्तर प्रदेश सरकार की ई-नगर सेवा (https://e-nagarsewaup.gov.in) पोर्टल पर जाकर स्वयं अपना बिल डाउनलोड कर, ऑनलाइन या नगर निगम कार्यालय में जाकर संपत्ति कर जमा कर सकता है।
महापौर ने यह भी बताया कि शासन ने राज्य की सभी स्थानीय निकायों में नामांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और एकरूप बनाने के उद्देश्य से एक मानक उपविधि लागू की है, जिसे सबसे पहले शाहजहांपुर नगर निगम ने अंगीकार किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब नामांतरण के लिए पहले की तरह पंजीकृत दस्तावेजों में दर्ज संपत्ति मूल्य के एक प्रतिशत की बजाय शासन द्वारा निर्धारित निश्चित शुल्क लिया जाएगा।
नामांतरण के इच्छुक व्यक्ति अब ई-नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नगर निगम कार्यालय की एकल खिड़की प्रणाली का उपयोग करके भी आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर नगर आयुक्त डॉ. बिपिन मिश्रा और अपर नगर आयुक्त एसके सिंह भी उपस्थित थे। यह पहल नगर निगम की प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित को समर्पित दृष्टिकोण को दर्शाती है।
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