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यूपी में SIR शुरू Photograph: (Google)
नवग्रह टाइम्स, शाहजहांपुर। मोहल्ला बिजलीपुर में मतदाता सूची सत्यापन के दौरान बीएलओ ज्ञानेंद्र कुमार की मनमानी से लोग बेहद परेशान हैं। शासनादेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें केवल विवरण भरना है और किसी भी प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं है। नए मतदाताओं के लिए केवल माता-पिता का विवरण पर्याप्त है। इसके बावजूद बीएलओ द्वारा कागजों की जबरन मांग किए जाने से लोगों में रोष है। तक्षशिला स्कूल में बीएलओ की इस कार्यशैली की लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
रविवार को ऐसा ही हुआ। बिजलीपुर क्षेत्र में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। तक्षशिला स्कूल में तैनात बीएलओ ज्ञानेंद्र कुमार पर आरोप है कि वह मतदाताओं से अनिवार्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र मांग रहा है, जबकि शासन की गाइडलाइन में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है।
क्या है शासनादेश
शासनादेश के अनुसार - जिन नागरिकों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें केवल फॉर्म भरना है, किसी भी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं।नए वोटरों, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उन्हें केवल माता-पिता का विवरण देना होता है, कोई कागज अनिवार्य नहीं।
मतदाताओं के आरोप
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बीएलओ का व्यवहार दबावपूर्ण है। वह बिना जरूरत दस्तावेज़ न देने पर आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा। इससे बुजुर्ग, महिलाएं और कामकाजी लोग सबसे अधिक परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों ने अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है।
क्या बोले एडीएम
एसआइआर को लेकर गाइड लाइन स्पष्ट है। जो बीएलओ गाइड लाइन का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रजनीश मिश्रा, एडीएम प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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