मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से लिये कड़े निर्णय के फलस्वरूप मुरादाबाद में रह रहे 50 पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा।
दरअसल मुरादाबाद के मुसलमानों के जान पहचान वाले लोग पाकिस्तान में निवास करते हैं। इसलिए वहां से लोगों का मुरादाबाद कामकाज और टहलने के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। मगर ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक मुरादाबाद में अपने जान पहचान वालों के संपर्क से कामकाज के लिए सिलसिले में यहां पर रह रहे हैं। इनमे से टूरिस्ट कम, बल्कि वर्किंग बीजा पर ज्यादातर लोग हैं। बुधवार को दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल की बैठक के बाद यहां पर पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश शुरू हुई तो खूफिया विभाग ने पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी से जिला प्रशासन को अवगत कराया। फलस्वरूप 50 पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी निकलकर सामने आई। अब इन पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर मुरादाबाद सहित भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले की घटना को लेकर दिल्ली में सीसीएस की बैठक हुई, जिसमे निर्णय लिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
SAARC वीजा एक खास तरह का यात्रा दस्तावेज है जो सार्क देशों के कुछ विशेष लोगों को वीजा से छूट देता है। यह योजना 1992 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य सार्क देशों के बीच लोगों के आवागमन को आसान बनाना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) दक्षिण एशिया के आठ देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी जब बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों ने औपचारिक रूप से चार्टर को अपनाया था। 2007 में अफगानिस्तान SAARC के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
SPES वीजा एक ऐसा वीजा है जो विशेष रूप से उन विदेशी नागरिकों के लिए होता है जिन्हें किसी देश में प्रवेश करने के लिए सामान्य वीजा की आवश्यकता नहीं होती है या जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। यह विभिन्न देशों द्वारा जारी किए जाते हैं और यह विशिष्ट उद्देश्यों और शर्तों के लिए बनाये गए हैं।
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