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जिलाधिकारी कार्यालय Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आनलाइन पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in प्रारम्भ किया गया है, जिस पर वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन की प्रक्रिया संचालित है। रामपुर में 12 नवंबर और चार दिसंबर को आयोजन प्रस्तावित किया गया है।
जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु आवेदन की प्रक्रिया के तहत योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट/पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।आवेदक आवेदन पत्र जन सुविधा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं द्वारा भरा जा सकता है। जन-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की स्थिति में आवेदक को निर्धारित न्यूनतम शुल्क जन-सुविधा केन्द्र प्रभारी को भुगतान करना होगा।
यह भी जानें, कैसे करें आवेदन
♦️ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा।
♦️आवेदन पत्र के साथ आवेदक, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है तथा उसके माता-पिता/अभिभावक का नाम, पिता/अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में) से सम्बन्धित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्डकापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
♦️वर का नाम, आयु व माता-पिता का नाम आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (आवश्यकतानुसार) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आवेदन पत्र में भरना तथा हार्डकापी के साथ छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
♦️ योजना के अन्तर्गत विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है, विधवा महिलाओं को आवेदन पत्र में विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को न्यायालयी आदेश की छायाप्रति आनलाइन अपलोड करना होगा। सीबीएस बैंक खाते के पासबुक (आईएफएससी कोड सहित) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला जाएगा, जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन हैं तथा जिन्हें आईएफएससी कोड प्रदत्त है तथा पीएफएमएस पर पंजीकृत हैं ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके।
लक्ष्य के अनुसार होगा पात्रों का चयन
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरांत संबंधित सेवा प्रदाता एजेन्सी के इस कार्य हेतु नामित कार्मिक द्वारा आवेदक को भरी गयी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी पढ़कर सुनाई जायेगी एवं उसके संतुष्ट होने के उपरांत ही उसके हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा के साथ आवेदन पत्र को सबमिट किया जायेगा। आवेदिका आवेदन की एक प्रति प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखेगी। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय आवेदिका को आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र/आय से सम्बन्धित प्रपत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रकरण में जाति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को प्रथम आगत-प्रथम पावत के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
♦️ योजना के अन्तर्गत जनपद में सामूहिक विवाह की तिथियां 12 नबम्बर 2025, 04 दिसम्बर 2025 निश्चित की गयी है, समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 से जोडों/लाभार्थियों की बायोमैट्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।
♦️ जनपद में सामूहिक विवाह वर्तमान वित्तीय वर्षों में ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही किया जायेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आवेदन कर मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं।
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