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शाहजहांपुर जिले की संपत्ति कीमतों में बदलाव की तैयारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व ने जनता से राय मांगी

ADM वित्त एवं राजस्व की ओर से संपत्ति स्टाम्प मूल्यांकन संशोधन प्रस्ताव जारी किया गया है। सभी निबंधन एवं तहसील कार्यालयों में सूची उपलब्ध है। आपत्तियाँ व सुझाव 21 नवंबर 2025 तक स्वीकार होंगे। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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Narendra Yadav
सर्किल रेट के संशोधन के लिए अभिलेख देखते एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार

सर्किल रेट के संशोधन के लिए अभिलेख देखते एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के निर्देश पर जनपद के सभी निबंधन (रजिस्ट्री) कार्यालयों में संपत्ति के वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित संशोधन प्रस्ताव की सूचना सार्वजनिक कर दी गई है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश स्टाम्प संपत्ति मूल्यांकन द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के अंतर्गत शाहजहांपुर जिले की आगामी प्रभावी होने वाली वार्षिक मूल्यांकन सूची का प्रारूप आम जनता के अवलोकन के लिए जारी कर दिया गया है।

21 नवंबर तक स्वीकार होगी आपत्तियां

ADM (वित्त एवं राजस्व) ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं सभी उप निबंधकों के कार्यालयों में प्रस्तावित संशोधित दरें उपलब्ध करा दी गई हैं, ताकि इच्छुक व्यक्ति इनका अध्ययन कर सकें। साथ ही निर्देशित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन को प्रस्तावित दरों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देना है, तो वह 21 नवंबर 2025 तक ADM (वित्त एवं राजस्व) कार्यालय अथवा महानिदेशक निबंधन कार्यालय अथवा संबंधित तहसील कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए नागरिकों, संपत्ति क्रेताओं-बिक्रेताओं, रियल एस्टेट व्यवसायियों तथा अन्य संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वे प्रस्तावित दरों का सूक्ष्म परीक्षण कर समय पर अपनी आपत्तियां अथवा सुझाव प्रस्तुत करें, जिससे अंतिम सूची पारदर्शी एवं जनहितकारी रूप में लागू की जा सके।

सर्किल रेट संशोधन के मुख्य बिंदु

-. ADM (वित्त एवं राजस्व) की ओर से संशोधित मूल्यांकन सूची का प्रारूप जारी।

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-. सभी उप जिलाधिकारी, तहसील और निबंधन कार्यालयों में सूची उपलब्ध।


-. 21 नवंबर 2025 तक आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित।


-. नियत तिथि के बाद आने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं।


-. नागरिकों और संबंधित संस्थाओं से सक्रिय भागीदारी की अपील।

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