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गोलीकांड: जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को दस साल का कारावास, तीन साल बाद मिली सजा

जनपद के तिलहर थाना क्षेत्र के हरभानपुर में चुनावी रंजिश के चलते इंदरपाल को गोली मारने वाले आरोपी को अदालत ने दस वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई। तीन साल के बाद आरोपी को सजा मिली है । गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

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Harsh Yadav
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दस साल का कारावास, तीन साल बाद मिली सजा Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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 शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता । जनपद के तिलहर थाना क्षेत्र के हरभानपुर गांव में हुई एक सनसनीखेज गोलीकांड के मामले में अदालत ने दोषी आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय नरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया।घटना 25 अगस्त 2022 की रात लगभग 9:30 बजे की है, जब गांव निवासी ओमप्रकाश का 24 वर्षीय पुत्र इंदरपाल खेत की ओर जा रहा था। उसी दौरान गांव के ही राजेश और उसके बेटे मुनीश्वर ने रास्ते में उसे रोक लिया। आरोप है कि मुनीश्वर ने इंदरपाल को पकड़ लिया और राजेश ने उस पर तमंचे से गोली चला दी। गोली लगते ही इंदरपाल गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा।

इसी बीच ओमप्रकाश और उसका दूसरा बेटा धर्मेंद्र भी खेत की ओर जा रहे थे। उन्होंने यह पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। दोनों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए। घायल अवस्था में इंदरपाल को तिलहर थाने लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया। हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल और फिर बरेली के लिए रेफर किया गया।पीड़ित पिता ओमप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका और आरोपी राजेश का लंबे समय से चुनावी विवाद चल रहा था, जो इस हमले का कारण बना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद राजेश के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।

करीब तीन साल चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी राजेश को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी मानते हुए दस वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है।

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