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भाई की हत्या में आरोपी को उम्रकैद की सजा, शाहजहांपुर में सब्जी तोड़ने के विवाद ने हुई थी हत्या

शाहजहांपुर में सब्जी तोड़ने के विवाद में भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी राजाराम को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांच साल पुराने इस मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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maharaj singh
शाहजहांपुर थाना तिलहर क्षेत्र में भाई के गोली मारकर हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कर की सजा सुनाए

शाहजहांपुर थाना तिलहर क्षेत्र में भाई के गोली मारकर हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कर की सजा सुनाए Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

शाहजहांपुर वाईबीएन नेटवर्क। शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र के सकुलिया गांव में पांच साल पहले एक मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था। खेत से सब्जी तोड़ने को लेकर दो सगे भाइयों के बीच कहा-सुनी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे इतना बढ़ गई कि बड़ा भाई राजाराम अपने छोटे भाई पातीराम पर जानलेवा हमला करने पर उतारू हो गया।

सब्जी तोड़ने के विवाद में मारी गोली

पुलिस के अनुसार, राजाराम ने पातीराम पर खेत से सब्जी चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसे पातीराम ने सिरे से खारिज कर दिया। आपसी बहस बढ़ते-बढ़ते हिंसक हो गई और गुस्से में आकर राजाराम ने तमंचे से पातीराम को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पातीराम की मौके पर ही मौत हो गई थी।

पत्नी की तहरीर पर दर्ज हुआ मामला

मृतक पातीराम की पत्नी ने थाने में तहरीर देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके पति ने चोरी का आरोप कई बार नकारा था, लेकिन जेठ राजाराम ने एक भी बात नहीं मानी और अचानक गोली चला दी। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

न्यायालय में हुई लंबी सुनवाई

मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता शशि मोहन सिंह ने सरकार पक्ष से पैरवी की। अदालत में पेश किए गए गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए न्यायालय ने राजाराम को हत्या का दोषी पाया।

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आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हुई 

सबूतों को मजबूत मानते हुए न्यायालय ने आरोपी राजाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला पातीराम के परिवार के लिए न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है।

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