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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 80 दिन में सुनाया फैसला

शाहजहांपुर कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में 80 दिन के भीतर सुनवाई पूरी कर दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एक नाबालिग आरोपी का केस किशोर न्यायालय में लंबित है।

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Ambrish Nayak
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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर की पॉक्सो कोर्ट ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए महज 80 दिन में दो दोषियों तसब्बर और कुंवरपाल को उम्रकैद की सजा सुना दी। वहीं एक नाबालिग आरोपी का केस किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

29 जनवरी को हुआ था सनसनीखेज वारदात

रोजा थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी कोचिंग पढ़ने जा रही थी। रास्ते में तसब्बर और एक बाल अपचारी ने उसे चाकू दिखाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। मौके पर मौजूद कुंवरपाल ने आरोपियों के कहने पर वीडियो बना लिया।

चाकू की नोक पर छात्रा से संबंध बनाने पर ग्रामीण को किया  मजबूर.... बनाया वीडियो 

इस दौरान शोर सुनकर पहुंचा एक ग्रामीण भी आरोपियों के चंगुल में फंस गया। आरोपियों ने उसे पीटकर चाकू की नोक पर छात्रा से संबंध बनाने पर मजबूर किया और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। घटना के बाद पीड़िता को धमकी दी गई कि शिकायत की तो जान से मार देंगे। भयभीत छात्रा चुप रही, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो स्वजनों को जानकारी हुई। तीन फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। बाल अपचारी के खिलाफ किशोर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल हुआ, जबकि तसब्बर और कुंवरपाल के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया।

गवाहों के आधार पर सुनाया गया फैसला

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नौ जून से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने गुरुवार को तसब्बर और कुंवरपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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