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अनुसूचित जाति के युवाओं के काम आ सकती है ये सरकारी स्कीम, मिल रहा 50 हजार का अनुदान, जानिए कैसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए अनुदान मिलेगा। पात्र युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

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Ambrish Nayak
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Photograph: (वाईबीएन NETWRK)

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता। सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-अजय योजना (प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना) के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए सुनहरा मौका मिल रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रांट इन एड योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक युवक-युवतियां तीन सदस्यीय समूह या कलस्टर बनाकर स्वरोजगार इकाई स्थापित कर सकते हैं।

इस योजना में लाभार्थियों को उनके चुने गए व्यवसाय से संबंधित निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद उन्हें ₹50,000 अथवा परियोजना लागत का 50% (जो भी कम हो) सरकारी अनुदान के रूप में मिलेगा। परियोजना लागत का 5% लाभार्थी को स्वयं अंशदान करना होगा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को पदेन जिला प्रबंधक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वावलंबी बनाना और उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के महिला-पुरुष जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख तक हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदनकर्ता को जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे बुटिक, ब्यूटी पार्लर, वाहन चालक, ई-रिक्शा, जनरल स्टोर, फोटोग्राफी, सर्विस सेक्टर, टेक्नीशियन, हथकरघा, मृदा संरक्षण, बागवानी, लघु उद्योग आदि के लिए परियोजना शुरू की जा सकती है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी https://grant-in-aid.upscfdc.in/ पर आवेदन कर सकते हैं या फिर 31 जुलाई 2025 तक विकास भवन कक्ष संख्या 315 स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

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