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Rampur News: हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे आजम खां, शत्रु संपत्ति के अभिलेख खुर्द-बुर्द करने में फंसे

सपा के कद्दावर नेता आजम खां को हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार मामले में जमानत दे दी। लेकिन अब शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के मामले में तीन गंभीर धाराएं बढ़ाए जाने पर पहले इनमें भी जमानत करानी पड़ेगी।

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Akhilesh Sharma
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आजम खां Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के लिए हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार मामले में जमानत दे दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खां जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन नई मुसीबत शत्रु संपत्ति को खुर्दबुर्द करने के मुकदमे में पिछले दिनों बढ़ाई गईं तीन गैर जमानतीय धाराओं में भी जमानत करानी पड़ेगी। इसके बाद ही आजम खां के बाहर आने के बारे में कानूनी अड़चन खत्म होगी। 

बता दें कि सपा के कद्दावर नेता आजम खां प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद मुसीबत पर मुसीबत में फंसते चले गए हैं। करीब डेढ़ सौ मुकदमे लिखे जाने के बाद कई मुकदमों में उन्हें सजा भी हो चुकी है। कुछ मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। क्वालिटी बार की जमीन पर कब्जा मामले में आजम खां की एमपी-एमएलए कोर्ट से 17 मई 2025 को जमानत खारिज हो गई थी। इस मामले में आजम खां ने हाईकोर्ट में अर्जी दी। हाईकोर्ट में आजम खां के अधिवक्ता इमरान उल्ला खां और मोहम्मद खालिद ने बहस की थी। न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले में 21 अगस्त 2025 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसमें अब फैसला सुनाते हुए जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन क्वालिटी बार मामले में जमानत होने के बाद माना जा रहा है कि आजम खां जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी और कानूनी अड़चन ने आजम के बाहर आने में रोक लगा दी है। वह है शत्रु संपत्ति के कागज खुर्दबुर्द करने का मामला। 

क्या शत्रु संपत्ति के अभिलेख खुर्दबुर्द करने का मामला

आपको बता दें कि सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आजम खां और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कलेक्ट्रेट के पूर्व कर्मचारी भगवन्त को आरोपी बनाया था। आजम खां को इस मुकदमे में जमानत मिल चुकी थी। लेकिन आरोपित कर्मचारी भगवन्त मुकदमे में गवाह बन गया। उसी के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में अग्रिम विवेचना की। इसके बाद आजम खां पर मुकदमे में आईपीसी की तीन धाराएं 467, 471 और 201 बढ़ाई गई। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए जा चुके थे। यह तीनों धाराएं गैर जमानती हैं। पहले इन तीनों में आजम खां को जमानत करानी पड़ेगी। इसके बाद आजम खां के जेल से बाहर होने का रास्ता साफ होगा या नहीं यह कानूनी प्रक्रिया के आधार पर तय होगा। 

आजम खां 20 सितंबर को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में तलब

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर तीनों धाराओं में आजम खां को न्यायिक अभिरक्षा में लेने और वारंट बनाए जाने को सीतापुर जेल से तलब किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में आपत्ति दाखिल की गई। गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने बचाव पक्ष की आपत्ति और अभियोजन के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए आजम खां को वारंट के लिए 20 सितंबर को तलब किया है। 

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