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अवैध खनन का प्रतीकात्मक फोटो। Photograph: (इंटरनेट मीडिया)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। क्षेत्र के ग्राम दढियाल एहतमाली में अवैध बालू खनन का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। तहसीलदार टाण्डा की 11 अगस्त की आख्या के आधार पर, ग्राम दढियाल एहतमाली की गाटा संख्या 59, 60, और 96 में अवैध रूप से 424 घनमीटर बालू का खनन किया गया, जिससे राजस्व और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंची है। इस मामले में पुलिस ने खान अधिकारी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तहसीलदार की आख्या के अनुसार, गाटा संख्या 96 (रकबा 0.8490 हेक्टेयर) पर मौ. उमर खां पुत्र अशफाक अली खां के नाम दर्ज भूमि से 200 घनमीटर बालू का अवैध खनन किया गया। गाटा संख्या 60 (रकबा 0.315 हेक्टेयर) पर दयावती पत्नी राजेंद्र सिंह और हमशीरन पत्नी शफी अहमद के नाम दर्ज भूमि से 64 घनमीटर बालू निकाला गया। इसके अतिरिक्त, गाटा संख्या 59 (रकबा 1.170 हेक्टेयर) पर गोलवती पत्नी विजय सिंह के नाम दर्ज भूमि से 160 घनमीटर बालू का अवैध खनन हुआ।
आख्या में बताया गया कि उक्त भूमियों के मालिकों ने अपनी सहमति से शहीद उर्फ नन्हे पुत्र छोटे, निवासी दढियाल एहतमाली, को खनन की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप यह अवैध कार्य किया गया। स्थानीय निवासियों शब्बू खां, मौ. उमर, उसमान, और वीरेंद्र सिंह चौहान के लिखित बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है। बयानों के अनुसार, शहीद उर्फ नन्हे द्वारा रात के अंधेरे में यह अवैध खनन किया जाता था। स्थलीय निरीक्षण में भी गाटा संख्या 59, 60, और 96 में अवैध खनन की पुष्टि हुई। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार, उक्त गाटाओं में वर्तमान में कोई खनन अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है। इस कारण यह खनन कार्य अवैध माना गया,जो दंडनीय अपराध है। खान अधिकारी की शिकायत पर टाण्डा पुलिस ने शहीद उर्फ नन्हे पुत्र छोटे सहित अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।
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