20 साल का कठोर कारावास Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क )
शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता । जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश (शिवकुमार-तृतीय) की अदालत ने एक 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक रम्पत उर्फ सुभाष कश्यप को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया है, जो न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।मामला कलान थाना क्षेत्र का है, जहां एक गांव की निवासी महिला ने 19 अगस्त 2022 को अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ हुई जघन्य घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार, पीड़िता उस दिन परौर तिराहे पर मिर्च के पकौड़े लेने गई थी। इसी दौरान कलान निवासी रम्पत उर्फ सुभाष कश्यप ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। जब किशोरी ने इसका विरोध किया, तो दोषी रम्पत ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता किसी तरह अपने घर लौटी और उसने रोते हुए अपनी मां को आपबीती सुनाई। इसके बाद, मां ने तुरंत कलान थाने पहुंचकर इस गंभीर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेचना शुरू की। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिससे घटना की पुष्टि हुई। गहन जांच-पड़ताल के बाद, पुलिस ने रम्पत के खिलाफ आरोपपत्र तैयार कर अदालत में पेश किया।अदालत में चले मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों और बयानों के आधार पर, अदालत ने रम्पत उर्फ सुभाष कश्यप को दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोषी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह निर्णय ऐसे अपराधों को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह फैसला समाज में एक स्पष्ट संदेश देता है कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले ऐसे अपराधों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।
यह भी पढ़ें:-
शाहजहांपुर में एमडीआर-टीबी के मरीजों को बड़ी राहत, अब सिर्फ छह माह खानी होगी दवा
शाहजहांपुर की अनामिका ने नीट में सफलता पाकर पाया एमबीबीएस का सपना
शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा: मध्यप्रदेश से लौटे युवक को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत
शाहजहांपुर में बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारी: 26 जून को चार तहसीलों में मॉकड्रिल